-स्‍कूल वाहनों के संचालन में बरती जा रही घोर अनयिमितता
-नोटिस जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: निजी स्‍कूलों के प्रबंधन को प्रतिमाह मोटी फीस की चाह तो है लेकिन छात्रों की सुरक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देशों का पालन कराने की चिंता नहीं है। हाल में ही परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान की जांच में सामने आया है कि स्‍कूल वाहनों के संचालन में प्रबंधन के द्वारा घोर अनयिमितता बरती जा रही है। विशेष जांच अभियान में अनेक विद्यालय वाहन ऐसे पाए गए जो फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना, बिना वैध परमिट, बिना GPS, CCTV, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट तथा अन्य अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों के बिना संचालित हो रहे थे। सभी को नियमों का पालन कराने का कड़ा निर्देश जारी किया गया है।

यह है नियम
गौतमबुद्धनगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडे ने बताया कि सभी विद्यालय वाहनों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, सीट बेल्ट एवं आपातकालीन निकास की व्यवस्था सहित अन्‍य नियमों का पालन अनिवार्य है। बहुत से स्‍कूल वाहन ऐसे मिले जिसमें नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। हमारे लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। स्‍कूलों को निर्देशित किया गया है कि परिसर से संचालित विद्यालय वाहनों के लिए प्रबंधक, प्रधानाचार्य की पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। सभी वाहनों के पास वैध परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी एवं चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। जांच में दोबारा लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।