द न्यूज़ गली, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित व्हाइट ऑर्किड सोसायटी के 136 फ्लैट खरीदारों को सात साल बाद मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को चार माह में ओसी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बिल्डर को सोसाइटी में अधूरे पड़े कार्यों को भी चार माह के अंदर कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा आईएफएमएस (ब्याज मुक्त रखरखाव सुरक्षा) को 90 दिनों के भीतर सोसायटी के खाते में वापस करने के भी आदेश हुए हैं। इन सभी कार्यों की समय सीमा 19 मई 2025 से शुरू होगी।
600 से अधिक परिवार रहते हैं
एओए सदस्य ऐश्वर्य प्रकाश पांडेय ने बताया कि सोसाइटी में चार टॉवर में करीब 600 से अधिक परिवार रहते हैं। तीन टॉवरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल गया था। 2018 से टॉवर दो में रहने वाले निवासी 2018 से रजिस्ट्री होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। निवासियों की रजिस्ट्री नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने बिल्डर को सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। बिल्डर को डीजी सेट, अग्नि सुरक्षा, एसटीपी, सिविल कार्य के साथ सभी लंबित कार्यों को चार माह की अवधि के अंदर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भी पूरे टॉवर के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) जारी के लिए कहा है। इसके साथ ही तय समय पर पंजीकरण कराने के लिए निर्देशित किया है।
सोसाइटी में सुविधाएं होंगी बेहतर
सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि एओए की ओर से कई सुविधाएं बेहतर कराई गई थी, लेकिन कई कार्य कई सालों से अधूरे पड़े हुए थे। अब दो करोड़ का फंड मिलने से यह सभी काम हो सकेंगे।
आईएफएमएस फंड एओए को देना होगा
उन्होंने बताया कि आईएफएमएस फंड का दो करोड़ रुपये एओए के खाते में 90 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि एओए की भूमिका इस प्रक्रिया के दौरान सोसायटी के प्रबंधन के रूप में सहायता करने तक सीमित रहेगी।
