-15 साल पुराने पेट्रोल एवं 10 साल पुराने डीजल वाहन को नहीं मिलेगा ईंधन
-एक नवंबर से गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में लागू होगा नया आदेश
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: पुराने वाहनों से चलने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। वाहन सड़क से जल्द गायब हो जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ हवा को बढ़ावा देने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 01 नवंबर 2025 से गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने का निर्णय लिया है। नियम से गौतमबुद्ध नगर में पंजीकृत 2 लाख 8 हजार वाहन चलना बंद हो जाएंगे। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), गौतमबुद्ध नगर डाक्टर उदित नारायण पांडेय ने बताया कि यह कदम हवा को स्वच्छ और जीवन को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आदेश के तहत वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
कड़ाई से लागू होगा नियम
एआरटीओ ने बताया कि 01 नवंबर 2025 से ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। पुराने वाहनों से होने वाला प्रदूषण हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। यह आदेश वायु प्रदूषण को कम करने और गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि यदि उनका वाहन 15 साल पुराना पेट्रोल या 10 साल पुराना डीजल वाहन है, तो उसे स्क्रैप करें या वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं।
