-तीन साल पहले अकाउंट से निकले थे पैसे
-पूरा पैसा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाएगा बैंक
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ठगी के पैसों को वापस पाने के लिए एक प्रोफेसर की पिछले 3 साल से न्याय पाने के लिए न्यायालय में चल रही लड़ाई का सकारात्मक परिणाम आया है। न्यायालय ने बैंक को ठगी का पूरा पैसा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ले अधिवक्ता की फीस के भी 25 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश से ठगी का शिकार हुए लोगों को बल मिलेगा।
नहीं दिया था ओटीपी
हरेराम सिंह नॉलेज पार्क के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अमूमन देखने में आता है कि ओटीपी जानने के बाद ठगों के द्वारा बैंक से पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन प्रोफेसर ने किसी को ओटीपी नहीं बताया था। बावजूद स्टेट बैंक के उनके खाते से 2 लाख 60 हजार रुपये निकल गए थे। कई जगह शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
यह दिया आदेश
प्रोफेसर ने अधिवक्ता रवि चंद्र प्रकाश के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लगभग 3 साल से न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। अब न्यायालय ने बैंक को ठगी के पूरे पैसे वापस लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि जिस तिथि से न्यायालय में याचिका दायर की गई थी उस तिथि से 9 प्रतिशत का ब्याज भी दिया जाए।