
-दिल्ली में 5 फरवरी को होना है विधानसभा चुनाव
-दिल्ली के मतदाताओं को 5 फरवरी को मिलेगा अवकाश
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। गौतमबुद्धनगर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के मतदाता हैं लेकिन गौतमबुद्धनगर नगर के किसी प्रतिष्ठान में नौकरी करते हैं। गौतमबुद्धनगर में रहने वाले दिल्ली के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसे देखते हुए राज्यपाल ने आदेश दिया है कि 5 फरवरी को ऐसे मतदाताओं को प्रतिष्ठान से सवेतनिक अवकाश मिलेगा। आदेश का पालन न करने वाले प्रतिष्ठान के मालिकों पर नियम के तहत कार्रवाई होगी।
यह है नियम
दिल्ली में 5 फरवरी (बुधवार) को होने वाले मतदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उन मतदाताओं को, जिनमें उत्तर प्रदेश के दैनिक श्रमिक भी सम्मिलित हैं तथा जो आजीविका के संबंध में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा-135 ख के अंतर्गत सवेतन अवकाश स्वीकृत करने की राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित विभिन्न कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कार्मिकों, श्रमिकों को जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उन्हें उनके नियोजकों द्वारा उक्त मतदान दिवस पर मतदान करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त दिवस का सवेतन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ख के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।