द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : जनपद गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने थाना बादलपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सेल्समैन को धमकी देने के मामले में आरोपी सुल्तान निवासी सिकंदराबाद को तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

क्या था मामला?
17 सितंबर 2009 को बादलपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी सुल्तान अपने साथी सुलेमान के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचा और 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया। जब सेल्समैन ने पैसे मांगे, तो आरोपी ने धमकी देना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर सुलेमान ने फायरिंग कर दी। बचाव में शिकायतकर्ता ने भी अपने लाइसेंसी हथियार से फायर किया। हड़बड़ी में आरोपी बाइक और कारतूस छोड़कर भाग निकले।

11 गवाहों के आधार पर फैसला
इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रतन सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनवीर मलिक ने दलीलें पेश कीं। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों को पेश किया, जिनके आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुल्तान को दोषी करार दिया।

गांजा बेचने के मामले में भी सजा
एक अन्य मामले में, गांजा बेचने के आरोप में सेक्टर-9 निवासी अकबर को 1 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई। उसे 2,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। उसकी गिरफ्तारी थाना सेक्टर-20 पुलिस ने 2017 में की थी।