-स्कूलों ने आदेश के बावजूद बढ़ाई अधिक फीस
-शिकायत के आधार पर सभी को जारी किया गया नोटिस
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि स्कूल प्रबंधन डीएम के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। आदेश देने के बावजूद 45 स्कूलों ने निर्धारित से अधिक फीस बढ़ा दी। स्कूलों के द्वारा अधिक फीस बढ़ाए जाने की शिकायत अभिभावकों ने जिला शुल्क नियामक समिति से की। कड़ा एक्शन लेते हुए समिति ने सभी 45 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया। स्कूलों को अपना जवाब देना है। स्कूलों का जवाब आने के बाद जिला शुल्क नियामक समिति आगे की कार्रवाई करेगी। संभावना है कि सभी स्कूलों पर लाखों रुपए का जुर्माना लग सकता है।
बैठक में निर्णय
डीएम मेधा रूपम के नेतृत्व में 7 अप्रैल को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शुल्क वृद्धि की गणना (CPI+5%) के आधार पर अधिकतम शुल्क वृद्धि 7.23 प्रतिशत तक ही की जा सकती है। समस्त विद्यालयों को उक्त निर्णय का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह भी बताया कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि करता है, तो अभिभावक जिला शुल्क नियामक समिति को ईमेल अथवा अन्य माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि उक्त निर्देश जारी होने के पश्चात विभिन्न विद्यालयों के विरुद्ध कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी मामलों में समिति के सचिव द्वारा संबंधित विद्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन विद्यालयों द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम बार उल्लंघन की स्थिति में एक लाख रुपये तक का अर्थदंड, द्वितीय बार उल्लंघन पर पांच लाख रुपये तक का अर्थदंड तथा तृतीय बार उल्लंघन होने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता, सम्बद्धता समाप्त किए जाने हेतु संस्तुति की जाएगी।
