-वर्ष 2012 में रबूपुरा कोतवाली में राजू व अमरजीत के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
-केस की सुनवाई के दौरान दोनों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने गांजा तस्करी करने वाले दो तस्करों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों 12 साल पहले वर्ष 2012 में नोएडा में नशे का कारोबार करते हुए पकड़े गए थे। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

इनको सुनाई गई सजा
रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र से वर्ष 2012 में पुलिस ने राजू सिंह को धर दबोचा था। उसके खिलाफ गांजा तस्करी के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अब कोर्ट ने राजू को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अमरजीत को भी गांजा तस्करी के आरोप में वर्ष 2012 में ही पकड़ा गया था। अमरजीत को कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर भी दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं अदा करने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।