द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इकोविलेज-1 सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के प्रस्तावित चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन में सुधार होने तक चुनाव संपन्न नहीं कराया जाए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने मामले की सुनवाई के दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार से पूछा कि परियोजना के डीड ऑफ डिक्लेरेशन में आवश्यक सुधार किया गया है या नहीं। साथ ही स्पष्ट किया कि सुधार के बिना निर्वाचन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे।
छोटे-बड़े फ्लैटों के वोटिंग प्रतिशत पर विवाद
याचिका दाखिल करने वाले सोसाइटी निवासियों का कहना है कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन में छोटे और बड़े फ्लैटों का वोटिंग प्रतिशत समान रखा गया है। निवासियों की मांग है कि फ्लैट के आकार के अनुपात में मतदान का प्रतिशत निर्धारित किया जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया न्यायसंगत हो सके। उनका कहना है कि वे चुनाव के विरोध में नहीं हैं, बल्कि नियमों के अनुरूप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं।
डिप्टी रजिस्ट्रार से भी किया था अनुरोध
निवासियों के मुताबिक, सोसाइटी में चुनाव कराने के लिए गाजियाबाद के डिप्टी रजिस्ट्रार ने अगस्त 2025 में आदेश जारी किया था। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार और नामित निर्वाचन अधिकारी से डीड ऑफ डिक्लेरेशन में सुधार कर फ्लैट के आकार के अनुसार वोटिंग प्रतिशत तय करने का अनुरोध किया था। आरोप है कि अधिकारियों ने सुधार कराना अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होने की बात कहते हुए मौजूदा व्यवस्था के तहत ही चुनाव कराने की बात कही।इसके बाद निवासियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनका कहना है कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन में मतदान के प्रतिशत को लेकर सुधार किए बिना चुनाव कराने से प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब डीड ऑफ डिक्लेरेशन में सुधार और चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
