-इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया 90 दिन में रजिस्ट्री का आदेश
-रजिस्ट्री न होने से 6 वर्ष से परेशान थे सोसायटी के लोग
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित पंचशील ग्रीन 1 सोसायटी के दो टॉवरों में रहने वाले लोग पिछले लगभग 6 वर्ष से सौतेला व्यवहार झेल रहे थे। सोसाइटी में 18 टावर हैं, 16 टावर के फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन 2 टावर F1 और F2 की रजिस्ट्री विगत 6 वर्षों से नहीं हो रही थी।इस कारण इन दो टॉवरों में रहने वालों को AOA चुनाव में मतदान का अधिकार भी नहीं मिला था। साथ ही AOA के द्वारा इन दो टॉवरों में मेंटेनेंस संबंधी कोई भी काम नहीं कराया जाता था। दोनों टॉवरों में रहने वाले परिवारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने दोनों टॉवरों की रजिस्ट्री 90 दिनों में कराने का आदेश दिया है।
आदेश से खुशी
दोनों टावर में रहने वाले लोगों ने नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दूबे के नेतृत्व में उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 90 में इनकी मांगो को पूरा करने का निर्देश दिया। दीपक दूबे का कहना है कि सभी निवासी परिवार की तरह हैं और हम लोग ऐसे पीड़ित खरीदारों के साथ हर संभव तरीके से खड़े रहेंगे।
सोसाइटी निवासी अखिलेश्वर ने बताया कि रजिस्ट्री के अलावा हम लोग आंतरिक समस्या से भी जूझ रहे थे। आन्तरिक सस्म्स्य से भी हम लोग जूझ रहे थे। AOA में हम लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था, AOA सफाई भी कराता है तो सिर्फ 16 टावर तक ही करता था। इस कारण सौतेता व्यवहार झेल रहे थे। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा कि इस तरह की समस्या से ग्रेटर नॉएडा वेस्ट की कई सोसाइटी गुजर रही हैं। जहाँ बिल्डर प्राधिकरण के बीच खींच-तान से रजिस्ट्री बाधित हो रही है। हम लोग इस तरह की समस्या के समाधान को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायलय से निर्देश पाने के बाद सोसाइटी निवासियों में बहुत उल्लास है और लोगों ने एक दुसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर अभिषेक, हरप्रीत सिंह, अखिलेश दीक्षित, संदीप, करुणेश, जीसी पंत, रमेश मिश्रा, राहुल, आदित्य सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
