द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस के अनुसार, शाहजहांपुर जिले के बरोढ़ जलालाबाद थाना क्षेत्र के दमोलिया गांव निवासी कुलदीप सिंह के खिलाफ वर्ष 2015 में थाना एक्सप्रेसवे में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आईपीसी की धारा 363, 366क, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 व 7/8 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
दो धाराओं में सुनाई सजा
मामले में 12 अक्टूबर 2026 को अदालत ने कुलदीप को आईपीसी की धारा 366 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 376 के तहत दोषी पाए जाने पर सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। दोनों धाराओं में जुर्माना जमा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना एक्सप्रेसवे पुलिस और अभियोजन इकाई ने मामले में प्रभावी पैरवी की। पुलिस के मुताबिक, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
