-सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 20 जुलाई 2019 को हुई थी घटना

-केस की सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाह हुए पेश

 

द न्यूज़ गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने 12 साल की किशोरी से रेप करने वाले  व्यापारी के बेटे सोनू कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 70,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर कई महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने की। 

 

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चावनपाल सिंह ने बताया कि सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 20 जुलाई 2019 को 12 साल की किशोरी से घर में घुसकर रेप करने का मामला प्रकाश में आया था।  पुलिस ने मामले में सोनू कुमार को गिरफ्तार किया उसको जेल भेजा गया। पुलिस की तरफ से मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई और केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह दलील रखी गई कि सोनू ने मजबूरी का फायदा उठाकर किशोरी से रेप की घटना को अंजाम दिया था।  सोनू के पिता परचून व्यापारी है वह किशोरी के घर में यह कह कर घुसा था कि वह परचून की दुकान का बकाया लेने आया है। घटना के दौरान पीड़िता की मां दवाई लेने के लिए गई थी जब वह वापस लौटी तो पता चला कि उसकी बेटी के साथ रेप कर सोनू मौके से फरार हो गया है। कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर श्रेणी का मानते हुए गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर सोनू को 20 साल के कठोर धरावास की सजा सुनाई है और उस पर 70,000 का जुर्माना भी लगाया है। 

 

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट रही अहम 

केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई, जिसमें पुष्टि हुई की आरोपी के कपड़े से जो खून के निशान मिले थे वह पीड़िता के खून से मैच हुए थे।  इसको केस में अहम साक्ष्य माना गया है।

 

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