-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों पर लागू होगी योजना
-ईडब्ल्यूएस से 135 वर्ग मीटर एरिया तक के फ्लैट आवंटियों को फायदा

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूएस से लेकर 135 वर्ग मीटर एरिया तक बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। इसके जरिए आवंटी बकाया प्रीमियम व लीज डीड के विलंब शुल्क के ब्याज पर पेनल्टी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसका कार्यालय आदेश 22 मई को जारी हो गया है। योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। ज्ञात हो कि 02 मई को ग्रेनो प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए बकाया प्रीमियम व लीज डीड के विलंब शुल्क के ब्याज पर राहत देने लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दी गई।

नहीं ली जाएगी पेनाल्‍टी
ओटीएस के अंतर्गत आवंटियों से बकाया प्रीमियम धनराशि पर दंडात्मक ब्याज (पेनल्टी) नहीं लिया जाएगा। साथ ही जिन फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है उन पर लगे विलंब शुल्क में 80 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसका लाभ पाने के लिए बकाएदारों को एक हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन करना होगा। ओटीएस में आवेदन करने के बाद बकाया धनराशि को एकमुश्त जमा करना होगा। इस योजना से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निर्मित लगभग 1500 फ्लैटों की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम होने की उम्मीद है और इन पर बकाया प्रीमियम व लीज डीड के विलंब शुल्क से लगभग 200 करोड़ रुपये बकाया धनराशि प्राधिकरण को मिलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने ओटीएस का लाभ लेकर प्रीमियम की बकाया धनराशि एकमुश्त जमा कराने और लीज डीड संपन्न कराने की अपील की है।