-वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य लिया फैसला
-सभी प्रेट्रोल पंप प्रबंधन को जारी हुआ दिशा निर्देश

द न्‍यूज गली, नोएडा: वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से दिल्‍ली-एनसीआर में एक अक्‍टूबर से नया नियम लागू हो जाएगा। जिसके तहत बिना वैध PUCC प्रमाण पत्र के वाहनों को पेट्रोल-डीजल पंप पर ईधन नहीं मिलेगा। गौतमबुद्धनगर में जिला पूर्ति अधिकारी ने नए नियम का निर्देश सभी पेट्रोल पंप मालिकों को भेज दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत नया नियम लागू किया गया है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वाहन मालिकों को लगभग 10 दिन का समय मिला है। विभागीय अधिकारी का कहना है कि नए नियम का सभी पेट्रोल पंप पर कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

मोबाइल एप से होगी जांच
नए नियम का पालन कराने के लिए विभागीय अभियान के तहत सभी पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों की मोबाइल ऐप के माध्यम से चेकिंग की जाएगी। जिससे उनके प्रदूषण संबंधी PUCC सर्टिफिकेट के होने अथवा न होने की सूचना परिवहन विभाग से साझा की जायेगी। इस अभियान के क्रम में सभी पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा अपने स्टाफ के मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड कराकर वाहनों की चेकिंग कराने की शुरुआत भी कर दी गई है। निर्देश दिया गया कि जिन वाहन स्वामियों के पास वैध PUCC प्रमाण-पत्र नहीं होगा, उन्हें एक अक्‍टूबर से ईंधन की आपूर्ति नहीं की जायेगी। विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वह अपने-अपने वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट को जांच लें, जिससे उन्हें भविष्य में ईंधन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो।