-पिछले लंबे समय से डूब क्षेत्र की रजिस्ट्री पर लगी है रोक
-उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी शुरू नहीं हुई है रजिस्ट्री
-रजिस्ट्री शुरू न करने पर शुक्रवार को कलम बंद हड़ताल की चेतावनी
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडाः डूब क्षेत्र की रजिस्ट्री शुरू करने के मामले में गौतमबुद्ध नगर के अधिवक्ता एकजुट हो गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी डूब क्षेत्र की रजिस्ट्री शुरू न होने पर गहरी नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी यदि शुक्रवार तक रजिस्ट्री नहीं शुरू हुई तो सभी अधिवक्ता कलमबंद हड़ताल करेंगे।
हड़ताल की चेतावनी
डूब क्षेत्र की रजिस्ट्री पिछले लगभग चार साल से बंद है। जिला प्रशासन ने यह कहते हुए रोक लगा दी थी डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। लगभग एक सप्ताह पूर्व न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। मंगलवार को जिला प्रशासन के अधिवक्ताओं की बैठक हुई थी। एडीएम अतुल कुमार के साथ विभिन्न बार के अध्यक्षों की बैठक हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। यह गलत है। आदेश का पालन न होने पर सभी अधिवक्ता नाराज हो गए और प्रदर्शन किया।
अवैध निर्माण के कारण रोकी गई थी रजिस्ट्री
देखने में आ रहा था यमुना व हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में हजारों की संख्या में अवैध निर्माण हो गया था। अवैध निर्माण पर एनजीटी के साथ ही न्यायायल ने भी नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लगभग चार साल पूर्व एक कमेटी गठित कर दी थी। यह कहा था कि डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने के लिए कमेटी की अनुमति के साथ ही संबंधित प्राधिकरण की एनओसी भी अनिवार्य होगी। कमेटी की अनुमति व प्राधिकरण की एनओसी न मिलने के कारण रजिस्ट्री बंद पड़ी थी
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