-10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन पर कार्रवाई
-जब्त किए गए सभी वाहनों को किया जाएगा स्क्रैप
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: नियमों का उल्लंघन कर गौतमबुद्धनगर में 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश पर परिवहन विभाग ने समयसीमा पूर्ण कर चुके (End of Life) वाहनों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 650 से अधिक वाहनों को जब्त कर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (RVSF) को सुपुर्द किया गया है, जहां पर नियमानुसार वाहनों की स्क्रैपिंग किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) डॉ उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू है। प्रतिबंधित वाहनों का सड़कों पर संचालन अथवा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग नियमों का उल्लंघन है। इसी के दृष्टिगत परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों द्वारा जनपद में लगातार चेकिंग एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

प्रमुख मार्गों पर चला अभियान
परिवहन विभाग की विभिन्न प्रवर्तन टीमों द्वारा जनपद के प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेसवे एवं आंतरिक मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले 650 से अधिक कारों, एसयूवी एवं व्यावसायिक वाहनों को जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों को नियमानुसार अधिकृत RVSF केंद्रों को सुपुर्द किया गया है, जहां उन्हें स्क्रैप किए जाने की प्रक्रिया नियमानुसार संपादित की जा रही है। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की यदि उनके पास 10 वर्ष से अधिक पुराना डीजल अथवा 15 वर्ष से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन है, तो उसका सार्वजनिक मार्गों पर संचालन न करें तथा सार्वजनिक स्थानों अथवा सड़क किनारे पार्किंग से भी बचें। ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
