द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : यातायात को सुचारू, सुरक्षित और बाधा रहित बनाए रखने के उद्देश्य से यमुना एक्सप्रेसवे के गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में 0 किमी से 41 किमी तक के हिस्से को ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मई को निर्देश जारी किए थे।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अनुसार, नो प्रोटेस्ट जोन घोषित होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक, गैर-राजनीतिक अथवा अन्य धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाना तथा आम नागरिकों और वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही को निर्बाध बनाए रखना है।
पुलिस ने बताया कि आदेश की जानकारी देने के लिए एक्सप्रेसवे के प्रमुख स्थानों, पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय और संबंधित थानों पर सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी की जा रही है तथा आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
