द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : UP इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के पहले दिन वीवीआईपी मूवमेंट और भारी जनसमूह की संभावनाओं को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में आगामी 25 सितंबर को पूरे जिले में ड्रोन, गुब्बारे, रिमोट से संचालित माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है, जो 24 सितंबर की मध्यरात्रि 12:00 बजे से 25 सितंबर की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई
पुलिस ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस का रुख बेहद सख्त है और आमजन से सहयोग की अपील की गई है।