-एजेंसियों को ब्‍लैकलिस्‍ट करने की भी शुरू हुई कार्रवाई
-जुर्माने का भुगतान श्रमिकों को करने का निर्देश

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा:एजेंसियों के द्वारा श्रम कानूनों का उल्‍लंघन करने पर श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया है कि 203 एजेंसियों ने श्रम कानूनों का उल्‍लंघन किया और श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं दिए। अपर श्रमायुक्त गौतम बुद्ध नगर राकेश द्विवेदी ने जानकारी दे 203 एजेंसियों का लाइसेंस निरस्‍त करने व उन्‍हें ब्‍लैकलिस्‍ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन एजेंसियों के द्वारा श्रम कानूनों का पालन न करके श्रमिकों को उनके देय हितलाभो से वंचित रखा गया, उन पर 1,16,05,067 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि श्रमिकों को भुगतान करने का नोटिस भी जारी किया गया है।

नहीं होगी अन्‍य कटौती
अपर श्रमायुक्त ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में श्रमिकों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिक असंतोष एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों के उपरान्त शासन स्तर से गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा श्रमिकों के वेतन वृद्धि की अनुशंसा की है। गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों हेतु 21 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। उक्त दरे दिनांक 01 अप्रैल 26 से प्रभावी है, जिनका भुगतान माह मई 2026 की 07 से 10 तारीख के मध्य किया जायेगा। बढी हुई दरें संविदा श्रमिकों एवं प्रतिष्ठान में नियोजित स्थायी श्रमिकों हेतु समान रूप से लागू है। कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ एवं ईएसआई के अतिरिक्त अन्य कोई कटौती अनुमन्य नहीं है। यदि कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ एवं ईएसआई के अतिरिक्त अन्य कोई कटौती किये जाने की प्रकरण संज्ञान में आता है तो इस सम्बन्ध में श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाई की जायेगी। कर्मचारियों को ओवरटाइम का दोगुनी दर से भुगतान, बोनस एवं ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जायेगा। संविदाकारों द्वारा अपने श्रमिकों को समय से वेतन का भुगतान न करने तथा कम भुगतान करनें पर उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाई की जायेगी।