-लोगों ने रजिस्‍ट्री के लिए दायर की थी याचिका
-रजिस्‍ट्री के लिए न्‍यायालय ने प्राधिकरण को दिया 90 दिन का समय

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नॉएडा वेस्ट स्थित अजनारा होम्स के निवासी रजिस्‍ट्री न होने से पिछले लंबे समय से परेशान थे। सोसायटी के लोगों ने न्‍यायालय में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद न्‍यायालय ने सोसायटी के टावर ओ व एन की रजिस्‍ट्री कराने का निर्देश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दिया है। रजिस्‍ट्री कराने के लिए न्‍यायालय ने प्राधिकरण को 90 दिन का समय दिया है। न्‍यायायल के आदेश के बाद सोसायटी के लोगों में खुशी है। सोसायटी के लोग पिछले लगभग पांच वर्ष से रजिस्‍ट्री न होने से परेशान थे।

बायर्स नहीं जिम्‍मेदार
सोसायटी के ओ और एन टावर के लोगों ने नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दूबे के नेतृत्व में उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। मामले में दीपक दूबे ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट खरीदारों के लिए मुसीबत बन चुका है क्योंकि जिस बात के लिए बायर्स जिम्मेदार नहीं वो बात कहकर प्राधिकरण टाल मटोल कर रहा है। उन्‍होंने कहा यदि बिल्डर पैसा जमा नहीं कर रहा है तो उसके लिए बायर कैसे जिम्‍मेदार हो सकता है। घर खरीदने वालों से बिल्डर पूरा पैसा ले चुका है तो ऐसे में रजिस्ट्री ना होने के लिए बायर्स कैसे जिम्मेदार हैं , ऐसे में कोर्ट के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं बच रहा। सोसाइटी निवासी आदित्य अग्रवाल बताया कि जिस दिन सुनवाई थी उस दिन हमने अखंड ज्योत जलाई थी क्योंकि कोर्ट ही अंतिम आसरा बचा था,कोर्ट से हम लोग निराश नहीं हुए। बल्कि दिशा निर्देश मिल गया और अब उम्मीद है कि रजिस्ट्री जल्द होगी। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा कि इस तरह की समस्या से ग्रेटर नॉएडा वेस्ट की कई सोसाइटी गुजर रही हैं। जहाँ बिल्डर और प्राधिकरण के बीच खिंच-तान से रजिस्ट्री बाधित हो रही है। हम लोग इस तरह की समस्या के समाधान को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर सुबोध सिंह, आलोक कुमार, चितरंजन साहू, रूपम सिंह, धीरेन्द्र सिंहा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।