– दिसंबर 2021 में हत्या की घटना को बीटा दो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परीचैक के समीप दिया गया था अंजाम 

– चचेरे भाई राजू के साथ नोएडा घूमने आई थी युवती, उस दौरान चैकी के पीछे हुई थी वारदाता

 

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने चचेरे भाई राजू की हत्या करने वाले दो आरोपित सुनील व गोरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने की। 

 

केस की कहानी, अधिवक्ता की जुबानी

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता क्राइम नितिन त्यागी ने बताया कि दिसंबर 2021 में परीचैक के समीप लहूलुहान हालत में एक युवक व युवती मिले थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया था। वहां युवक राजू की मौत हो गई थी। युवती ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि वह अपने चचेरे भाई राजू के साथ नोएडा घूमने आई थी। फतेहपुर की रहने वाली युवती के दो सगे भाई सुनील व गोरे पहले से नोएडा में फैक्ट्री में नौकरी करते थे। दोनों इस बात से नाराज हो गए कि उनकी बहन बिना घर पर बताए राजू के साथ नोएडा क्यों आई। दोनों को कुछ शक हुआ। इस वजह से दोनों ने मिलकर राजू व युवती पर ईंट पत्थर से इतना हमला किया कि राजू की मौत हो गई। आरोपित अपनी बहन को भी मरा समझ कर छोड़ गए थे, लेकिन डाक्टरों ने बेहतर उपचार से युवती की जान बचा ली थी। 

 

होश आने पर दर्ज कराई रिपोर्ट

युवती को जब होश आया तब उसने बीटा दो कोतवाली में केस दर्ज कराया। पुलिस ने सुनील व गोरे को धर दबोचा। घटना के बाद से दोनों जेल में बंद थे। बुधवार को सजा सुनने के बाद दोनों सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वर्तमान में दोनों गौतमबुद्धनगर के लुकसर स्थित जिला जेल में बंद है।

 

10 से अधिक गवाह हुए पेश

केस की सुनवाई के दौरान 10 से अधिक गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी माना। दोनों का यह कृत्य खूंखार माना गया कि आरोपितों ने तब तक युवक-युवती पर हमला किया जब तक उनकी मौत न हो जाए। हालांकि युवती की जान बच गई यह बात आरोपितों को बाद में पता चली। 

 

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