-डीएम के आदेश के बाद भी बढ़ाई थी अधिक फीस
-स्‍कूलों ने निर्धारित सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई थी फीस

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में निजी स्‍कूलों की मनमर्जी का बड़ा मामला सामने आया है। डीएम के सख्‍त आदेश के बावजूद निजी स्‍कूलों ने निर्धारित सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई थी। अभिभावकों के द्वारा की गई शिकायत के बाद सभी स्‍कूलों पर कार्रवाई की गई। सभी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई ऐपीजे स्कूल, सेक्टर-16 नोएडा, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, एचएस-1 सेक्टर-20 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रामाज्ञा स्कूल, सेक्टर-50 नोएडा, विश्व भारती स्कूल, सेक्टर-28 नोएडा, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, गौर सिटी ग्रेटर नोएडा, सेंट जोंस स्कूल, एचएस-01 सेक्टर-02 ग्रेटर व बाल भारती स्‍कूल पर हुई है। सभी स्‍कूलों पर सख्‍त चेतावनी भी दी गई है।

नहीं माना आदेश
लगभग दो माह पूर्व हुई जिला शुल्‍क नियामक समिति की बैठक में निर्धारित सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि न करने का निर्देश सभी बोर्ड के स्‍कूलों को दिया गया था। मंगलवार को हुई बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शुल्क वृद्धि एवं शुल्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षा में मिला कि 06 विद्यालयों द्वारा निर्धारित सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई है तथा 01 विद्यालय द्वारा कम्पोजिट फीस के अतिरिक्त अलग से एनुअल चार्ज लिया जा रहा है। इस पर जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की। पूर्व में हुई बैठक में समिति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वृद्धि करने वाले विद्यालयों को पूर्व में कुल 45 नोटिस जारी कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद 07 विद्यालयों द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि की।