-नोएडा की केंद्रीय विहार दो सोसायटी में हुई थी घटना
-आयोग में चार साल तक चली मामले की सुनवाई
द न्यूज गली, नोएडा: नोएडा सेक्टर-82 केंद्रीय विहार-2 सोसायटी में चार साल की बच्ची पर कुत्ते द्वारा किए गए हमले के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला दिया है। आयोग ने कहा कि सोसायटी की एओए मेटेनेंस व सुरक्षा शुल्क लेती है। ऐसे में वहां पर रहने वाले लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी एओए की है। आयोग ने एओए पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निर्देश दिया है कि आदेश के 30 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि पीडित स्वजन को दी जाए। आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद शहर की विभिन्न सोसायटी के एओए की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
यह थी घटना
नोएडा सेक्टर-82 केंद्रीय विहार-2 सोसायटी में आशीष कुमार अग्रवाल रहते हैं। 2022 में सोसायटी परिसर में उनकी चार साल की बेटी शायरा पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। हमले में शायरा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बेटी का उपचार कराने के बाद आशीष कुमार ने उपभोक्ता आयोग में नोएडा प्राधिकरण व सोसायटी की एओए के खिलाफ वाद दायर किया था। प्राधिकरण ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था कि सोसायटी में एओए शुल्क वसूल करती है, ऐसे में प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मामले की सुनवाई में आयोग ने एओए को दोषी माना और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
