-गठित टीम के द्वारा लगातार किया जा रहा है निरीक्षण
-टीम ने अब तक 30 स्‍वीमिंग पूल व जिम का किया निरीक्षण

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिम व स्‍वीमिंग पूल तकनीकी समिति के द्वारा जिले में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। टीम के द्वारा अब तक 30 जिम व स्‍वीमिंग पूल का निरीक्षण किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि 8 स्‍वीमिंग पूल व जिम में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मानकों के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिलने पर टीम ने 8 जिम व स्‍वीमिंग पूल को नोटिस जारी कर अगले आदेश तक बंद कर दिया। टीम ने बताया कि जब तक इन लोगों के द्वारा नोटिस का जवाब एवं मानकों के अनुरूप सुविधाएँ होने की विस्‍तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक उपरोक्त जिम व तरणतालों का संचालन बंद रहेगा। टीम के द्वारा जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

स्‍वीमिंग पूल के नियम     
अधिकारियों ने बताया कि स्‍वीमिंग पूल संचालन के लिए
स्विमिंग पूल का कोड आफ सेफ्टी का प्रमाण होना अनिवार्य है। मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान संलग्न होना चाहिए, स्विमिंग पूल पर अलग-अलग एंगल पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, पूल पर महिला व पुरुष प्रशिक्षक होने चाहिए, पूल पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपकरण सहित, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, लाइव जैकेट, व ट्यूब इत्यादि उपकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।पूल का संबंधित विभाग से अग्निशमन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए,  करना अनिवार्य है। पूल पर नजदीकी अस्पताल, डॉक्टर का मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए, पूल पर नजदीकी थाना चौकी का नंबर लिखा होना चाहिए। स्विमिंग पूल पर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट व प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, स्विमिंग पूल में उपयोग किए जाने वाले पानी का पी एच लेवल की लैब रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है। स्विमिंग पूल के डैक की टाइल्स खुरदुरी होनी चाहिए। स्विमिंग पूल के गहराई चिन्ह लिखे हुए होने चाहिए।

जिम संचालन के नियम
जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि जिम संचालन हेतु निम्नलिखित मानकों व दस्तावेजों को पूर्ण करना अनिवार्य है। जिम में अलग-अलग एंगल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने चाहिए, अग्निशमन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिम में किसी प्रकार की दवाई या सप्‍लीमेंट की बिक्री नहीं होगी, जिम में महिला व पुरुष प्रशिक्षक होने चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान संलग्न करना अनिवार्य है। जिम में लगाई गई मशीनों की सूची संलग्न करना अनिवार्य है, ऑक्सीजन सिलेंडर उपकरण सहित वैधता प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए, महिला व पुरुष चेंजिंग रूम अलग-अलग होने चाहिए।